बस्ती। उ0प्र0 शासन, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना दिनांक 06 नवम्बर 2024 के माध्यम से व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/ जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन के विरूद्ध कर बकाया है और वह कर के भुंगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति (जुर्माना) में छूट चाहते हैं, वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बस्ती द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रकार पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराषि एकमुष्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा0 तक) के लिए रू0 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रू0 500/- निर्धारित की गयी है।
यह योजना 05.02.2025 तक के लिए ही है, जिसमें मात्र 06 दिन अवशेष बचे हैं। अतः जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है वे अपनी वाहनों पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु कार्यालय में पंजीकरण कराते हुए इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बस्ती द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रकार पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराषि एकमुष्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा0 तक) के लिए रू0 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रू0 500/- निर्धारित की गयी है।
यह योजना 05.02.2025 तक के लिए ही है, जिसमें मात्र 06 दिन अवशेष बचे हैं। अतः जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है वे अपनी वाहनों पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु कार्यालय में पंजीकरण कराते हुए इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
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