सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए आम जनमानस को किया गया जागरूक-General public made aware to follow road safety rules

 अम्बेडकर नगर। सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने हेतु मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त स्टेट होल्डर विभाग लोक निर्माण विभाग व समस्त निर्माण एजेंसियां पुलिस विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग परिवहन विभाग चिकित्सा विभाग शिक्षा विभाग परिवहन निगम को जनपद स्तरीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें कैलेंडर वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में 50% की कमी  लाई जा सके जिसके क्रम में शासन स्तर से पूरे प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
         दिनांक 17 जनवरी को विश्वजीत सिंह  संभागीय परिवहन आधिकारी(पवर्तन), यात्रिकार आधिकारी अखिलेश चतुर्वेदी द्वारा जनपद के  विभिन्न स्थानों पर चालकों को सुरक्षित  यातायात हेतु पंपलेट देकर प्रशिक्षित किया गया तथा प्रमुख स्थानों/चौराहों पर सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में प्रचार- प्रसार किया गया। एवं पंपलेट वितरित किया गया तथा आम जनमानस से अपील किया गया कि कृपया सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें।।डंकन ड्राइविंग रेड लाइट जंपिंग न करें चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सड़क पार करते समय अपने वाहन को किनारे रोक कर बच्चों ,नेत्रहीनों तथा विकलांगों को रास्ता  दे।नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, किसी भी वाहन पर ओवरलोडिंग ना करें।चाहे वह यात्री वाहन हो अथवा माल वाहन हो।रात में डीपर का प्रयोग करें बाये से ओवरटेक ना करें और ओवरलोडिंग करने से पूर्ण अगले वाहन चालक से संकेत की प्रतीक्षा करें तत्पश्चात वाहन आगे बढ़ाएं।

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