मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक दूजे के हुए 515 जोड़े

बस्ती। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज परिसर बस्ती में 515 जोड़ों का सामूहिक विवाह विधि विधान से सम्पन्न कराया गया।

      राजकीय इण्टर कालेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास खण्डों एवं नगर पंचायतों से आये कुल 513 जोडों का सामूहिक विवाह सम्पन्न हुआ। अतिथियों ने वर-वधू को आर्शीवाद देकर विदाई दी। विवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप कपड़े, सामान, मिष्ठान वितरित किया गया।
    विकास खण्ड बहादुरपुर से 67 जोड़े, बनकटी 61, बस्ती 51, गौर 58, कप्तानगंज 50, कुदरहा 38, रामनगर 8, रूधौली 27, सल्टौआ गोपालपुर 32, साउंघाट से 75 जोड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।  इसी क्रम में नगर पालिका बस्ती से 5 जोड़े, नगर पंचायतों में- बनकटी से 4, भानपुर 8, गायघाट 4, गनेशपुर 8, कप्तानगंज 4, मुण्डेरवा 5, नगर बाजार 5 एवं रूधौली से 3 जोड़े सामूहिक विवाह हेतु सम्मलित हुए।
     यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने देते हुए बताया कि  29 नवम्बर को रामरेखा मंदिर, विक्रमजोत में विकास खण्ड हर्रैया, दुबौलिया, परसरामपुर, विक्रमजोत एवं नगर पंचायत हर्रैया तथा  जनपद के अन्य विकास खण्डों एवं नगर पंचायतों के अवशेष पात्र जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया जायेगा। ऐसे पात्र लाभार्थी जिनके द्वारा अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है वे पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन हेतु पात्रता-
➤ पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन किया जायेगा
कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों।
आवेदक के परिवार की तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2.00 (दो लाख) तक हो।
विवाह हेतु कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे।
कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट समस्त संलग्नकों सहित कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन बस्ती में जमा किया जायेगा।

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