अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत गोष्ठी का आयोजन. दिए गये आवश्यक दिशा-निर्देश- Organization of seminar with a view to effectively curb crime and criminals. Necessary guidelines given

     अम्बेडकर नगर। पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर, डा0 कौस्तुभ की अध्यक्षता में पुलिस लाईन स्थिति सभागार कक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं पुलिस कार्यालय सहित समस्त शाखाओं के प्रभारी आदि अधिकारी सम्मिलित हुए।

       पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के आईजीआरएस पोर्टल पर माह अगस्त-2024 में प्राप्त जनमानस की शिकायतों को नियत समय में गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने के लिये जनपद अम्बेडकरनगर के समस्त थाने व जनपद को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर समस्त थानों पर नियुक्त आईजीआरएस कर्मियों को बधाई देकर उत्साह वर्धन किया गया। साथ ही समस्त थानों के आईजीआरएस कर्मियों के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर रैंकिंग में सुधार व प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।
      अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं से संबंधित पंजीकृत अभियोगों एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से  गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। हत्या,दुष्कर्म,लूट आदि जघन्य अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।
     महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही करने व गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। गम्भीर अपराधों, पॉक्सों एक्ट, बलात्कार आदि के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु भी निर्देश दिये गये।
      चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अकुश लागने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अवैध मादक पदार्थो के निर्माण, ब्रिकी व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर इनकी रोकथाम एवं ऐसे कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
     जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों एवं वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके सतर्कता बनाये रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सूचारु रुप से संचालित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

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