औषधि निरीक्षक ने गायत्री फार्मेसी का किया औचक निरीक्षण -Drug Inspector did surprise inspection of Gayatri Pharmacy

औषधियों को प्रिंट रेट से अधिक मूल्य पर विक्री न की जाए-शैलेन्द्र प्रताप सिंह, औषधि निरीक्षक

अम्बेडकरनगर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में प्राइवेट अस्पताल एवं नर्सिंग होम में मरीजों को औषधि उपलब्ध कराए जाने हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत नियमावली के अधीन  शैलेन्द प्रताप सिंह, औषधि निरीक्षक अम्बेडकरनगर द्वारा ऐस हॉस्पिटल बसखारी रोड अम्बेडकरनगर के परिसर में संचालित औषधि प्रतिष्ठान मेसर्स ’गायत्री फार्मेसी’ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर नियुक्त फार्मासिस्ट उपस्थित पाए गए। फार्मासिस्ट द्वारा ही औषधियों का विक्रय किया जा रहा है। मौके पर  क्रय  विक्रय अभिलेखों की जांच की गई एवं  प्रतिष्ठान में भंडारित औषधियां के स्टॉक की भी जांच की गई।
     निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया कि ऐसी औषधि ही मरीजों को विक्री की जाए जो अन्य मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सके तथा औषधियों को प्रिंट रेट से  अधिक  मूल्य पर विक्री न की जाए  जिससे मरीजों को उचित मूल्य व आसानी से औषधि उपलब्ध हो सके।
    उक्त का आदेश का अनुपालन न किए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940  एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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