अम्बेडकरनगर। पुलिस अधीक्षक ,अम्बेडकरनगर डॉ. कौस्तुभ द्वारा अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सम्मनपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को मु0अ0सं0 219/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व मु0अ0सं0 220/24 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार वर्मा पुत्र आशाराम वर्मा नि0ग्राम नगपुर थाना जलालपुर जनपद-अम्बेडकरनगर ,मो0 कलीम एक गोवंश पशु की गर्दन काटकर वध कर दिया है। गांव पुत्र जहीर अहमद नि0ग्राम नगपुर थाना जलालपुर जनपद-अम्बेडकरनगर को धान के खेत बहद ग्राम बलुआ बहादुरपुर से समय 00.55 बजे दिनांक 18.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।
अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) विशाल पाण्डेय ने प्रेस वार्ता के दौरान घटना का खुलासा किया। घटना विगत रात्रि गस्त के दौरान ग्रामीणों से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बलुआ बहादुर गांव के बाहर धान के खेत में दो व्यक्तियों ने एक गोवंश पशु की गर्दन काटकर वध कर दिया है। गांव के लोग मौके पर उन दोनों व्यक्तियों को घेर कर रोके हुए हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर एक गोवंश पशु मृत अवस्था में बरामद किया गया। पास में ही पड़े एक लोहे के चापड़ को बरामद किया गया।
ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए आरोपियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम सुनील कुमार वर्मा पुत्र आशाराम वर्मा निवासी नगपुर थाना को0 जलालपुर जनपद अंबेडकरनगर उम्र करीब 30 वर्ष व दूसरे ने अपना मोहम्मद कलीम पुत्र जहीर अहमद निवासी नगपुर थाना कोतवाली जलालपुर जनपद अंबेडकरनगर उम्र करीब 35 वर्ष नाम बताया। तलाशी के दौरान मोहम्मद कलीम के दाहिने हाथ में एक अदद चाकू बरामद हुआ। दूरभाष के जरिए पशु चिकित्साधिकारी को सूचित कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूर्ण कर परीक्षण हेतु सैम्पल एकत्रित कर, मृत गोवंश के अवशेषों को गड्डा खोदवाकर नियमानुसार निस्तारित करवाया गया।
अभियुक्तों के पास से मृत गोवंश, एक अदद चाकू, एक अदद चापड़, एक अदद मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर नं0- यू0पी0-45 एफ-0289 क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया गया।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 संजय सिंह,का0 कृष्णचन्द्र यादव, का0 कन्हैया प्रसाद रहे।
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