मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में टीम द्वारा चलाया गया विशेष अभियान
कुट्टू आटा/सिंघाड़ा आटा जिसकी पैकिंग तिथि तीन सप्ताह से अधिक हो चुकी हो, की बिक्री ना करने के निर्देश
संतोष प्रोविजन स्टोर, पटेलनगर अकबरपुर के प्रतिष्ठान से 23 किग्रा0 मूंगफली दाना मिथ्याछाप एवं अधोमानक होने के संदेह पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं में जब्त किया गया जिसका अनुमानित मूल्य रूपये 3450/- है।
जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि कुट्टू आटा/सिंघाड़ा आटा जिसकी पैकिंग तिथि तीन सप्ताह से अधिक हो चुकी हो या बिना पैकिंग तिथि अथवा खुला हो, की बिक्री कदापि न की जाय।
संग्रहित किये गये नमूनों का प्रतिष्ठानवार विवरण इस प्रकार है-
1. प्रताप मार्ट, पटेलनगर अकबरपुर से कुट्टू आटा तथा किशमिश।
2. नरायन जनरल स्टोर इल्तिफातगंज रोड अकबरपुर के प्रतिष्ठान से सिंघाड़ा आटा।
3. वर्मा ब्रदर्स, पटेलनगर अकबरपुर के प्रतिष्ठान से तिन्नी चावल।
4. विनय किराना स्टोर गांधीनगर अकबरपुर के प्रतिष्ठान से कुट्टू आटा।
5. श्याम इण्टर प्राइजेज, गांधीनगर अकबरपुर के प्रतिष्ठान से कुट्टू आटा।
6. संतोष प्रोविजन स्टोर, पटेलनगर अकबरपुर के प्रतिष्ठान से मूंगफली दाना।
7. सचिन किराना स्टोर, सब्जी मण्डी शहजादपुर से साबूदाना का नमूना।
8. मेहीलाल, दोस्तपुर रोड शहजादपुर के प्रतिष्ठान से कुट्टू आटा।
9. राकेश पुत्र मनबोध जायसवाल छज्जापुर साउथ टाण्डा के प्रतिष्ठान से साबूदाना।
10. प्रेमप्रकाश किराना स्टोर, आजादनगर इल्तिफातगंज के प्रतिष्ठान से सिंघाड़ा आटा।
11. मद्धेशिया किराना स्टोर, रामपुर सकरवारी के प्रतिष्ठान से मूंगफली दाना।
उपरोक्त नमूनों की जॉच रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त होने के उपरान्त अपमिश्रण पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
जांच टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी चन्द्र प्रकाश यादव, दिनेश कुमार राय, ओम प्रकाश, श्रीमती मनीषा सिंह, आदर्श प्रताप तथा पुरन्दर यादव सम्मिलित रहे।
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