स्कूल बसों की चेकिंग हेतु 30 सितम्बर तक चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान -A special checking campaign is being run till 30 September for checking school buses

वैध कागजात होने पर ही चलायें वाहन

    अम्बेडकरनगर ।उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में फिटनेस, परमिट,बीमा समाप्त स्कूली वाहनों एवं यात्री बसों के वाहन स्वामियों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय स्तर से पंजीकृत डॉक द्वारा नोटिस प्रेषित करते हुए सूचित किया जा चुका है।
     स्कूली वाहनों एवं यात्री बसों के समस्त प्रपत्र वैध होने के पश्चात ही वाहनों के संचालन करने हेतु शासन स्तर से एंव परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा शख्त निर्देश जारी किए गये है। जिसके सम्बंध में यात्री बसों के विरूद्व 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक यूपीएसआरटीसी के ए0आर0एम0 एवं यातायात पुलिस के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल बसों की चेकिंग हेतु 24 सितम्बर से 30 सितम्बर तक विशेष चेकिंग अभियान परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।
    उक्त सन्दर्भ में स्कूल वाहनों से सम्बंधित प्रबंधकों/प्रधानाचार्य तथा यात्री बसों के स्वामियों से एक बार पुनः अपील की जाती है वे अपने वाहनों प्रपत्र वैध कराने हेतु तत्काल ऑनलाइन फीस जमा करते हुए रसीद प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में शख्त व विधिक कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें।

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