शाखा प्रबंधक को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा - Branch manager sentenced to 5 years rigorous imprisonment

लखनऊ। सीबीआई अदालत संख्या 02 लखनऊ ने घूसखोरी के एक मामले में इलाहाबाद बैंक, बहराइच की तत्कालीन शाखा प्रबंधक को 5 वर्ष की कठोर कारावास के साथ बीस हजार रूपये.जुर्माने की सजा सुनाई।
   विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सीबीआई अदालत  संख्या 2, लखनऊ ने घूसखोरी से संबंधित एक मामले में आरोपी मनोरंजन कार्तिक, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बहराइच (उत्तर प्रदेश) को 5 वर्ष की कठोर कारावास  के साथ 20,000/- रु.जुर्माने की सजा सुनाई है।
       सीबीआई ने इलाहाबाद बैंक, बहराइच (यूपी) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोरंजन कार्तिक के विरुद्ध  दिनांक 12.05.2007 को मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि आरोपी ने 3.5 लाख रु. के व्यक्तिगत ऋण को मंजूरी देने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रु. की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी, इलाहाबाद बैंक, बहराइच (यूपी) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को शिकायतकर्ता से 9,500 रु. की रिश्वत मांगने एवं  स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूर्ण होने के पश्चात, आरोपी के विरुद्ध दिनांक 29.06.2017 को आरोप पत्र दायर किया। न्यायालय ने विचारण के पश्चात, आरोपी को कसूरवार पाया जिसके बाद उन्हें  सजा सुनाई।

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