बस्ती। वर्ष 2024-25 हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम
जोड़े जाने हेतु शासन से निर्देष प्राप्त है। उक्त जानकारी देते हुए मुख्य
विकास अधिकारी जयदेव सी.एस. ने निर्देशित किया कि जनपद स्तर पर खण्ड विकास
अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक करके सर्वे हेतु कार्यक्रम की
रूपरेखा तैयार की जाय। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर एवं समस्त ग्राम
पंचायतों में भी बैठके आयोजित कर पी०एम०ए०वाई-जी० की सर्वे 2024 उन्मुखीकरण
गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। उन्होने कहा है कि समस्त ग्राम पंचायत में
सर्वेकर्ता की नियुक्ति करते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों को
आवास सर्वे से सम्बन्धित नियमों एवं जानकारियों का प्रचार-प्रसार करते हुए
सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। समस्त ग्राम पंचायतों में बैठकों का
रोस्टर बना लिया गया है।
उन्होने बताया कि अपात्रता हेतु 10
मानक मोटरयुक्त तीनपहिया/चौपहिया वाहन, मशीनरी तीनपहिया/चौपहिया कृषि
उपकरण, 50000 रु० या उससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडित कार्ड, ऐसे
सदस्य जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, ऐसे परिवार जिनका गैर-कृषि
उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत हो, परिवार का कोई सदस्य जो 15000 प्रतिमाह से
अधिक कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5
एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक होना तथा 5 एकड़ या उससे अधिक
असिंचित भूमि का मालिक होना के आधार पर आवेदन कर्ता को अपात्र घोषित किया
जायेगा। उन्होने कहा कि उपरोक्त मानकों का प्रचार-प्रसार करने हेतु ग्राम
पंचायत में सार्वजनिक भवनों पर वालपेन्टिंग भी करायी जायेगी। सर्वे का
कार्य शुचिता पूर्वक कराने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।
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