ग्राम पंचायत प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त स्थानों पर उप निर्वाचन की समय-सारणी घोषित -Schedule for by-election announced on vacant seats of Gram Panchayat Pradhan/Gram Panchayat members

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनाँक व समय 22 जुलाई 2024
नाम निर्देशन पत्रों की जाँच 23 जुलाई 2024
उम्मीदवारी वापस लेने का दिनाँक 24 जुलाई 2024
प्रतीक आवंटन की तिथि 24 जुलाई 2024
मतदान की तिथि 06 अगस्त 2024
मतगणना की तिथि 08 अगस्त 2024

संत कबीर नगर। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना के अनुक्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम पंचायत प्रधानध्ग्राम पंचायत सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
       जिला मजिस्टेªट ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु समय-सारणी निर्धारित कर दी गई है जिसके अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनाँक व समय 22 जुलाई 2024 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनाँक व समय 23 जुलाई 2024 (पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनाँक व समय 24 जुलाई 2024 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन की तिथि एवं समय 24 जुलाई 2024 ( अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनाँक व समय 06 अगस्त 2024 (प्रातः 07 बजे से सायं 05 बजे तक) तथा मतगणना का दिनाँक व समय 08 अगस्त 2024 (प्रातः 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक) निर्धारित किया गया हैै।
      जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया है कि उपर्युक्त सूचना के अधीन विकास खण्ड के ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त स्थानोंध्पदों पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनाँक 18 जुलाई, 2024 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जनपद सन्त कबीर नगर को प्रेषित करेगें। इस निर्वाचन कार्यक्रम का ब्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय और सम्बन्धित गांवों में मुनादी द्वारा सर्व साधारण को इसकी सूचना दी जाय। सार्वजनिक जानकारी हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय तथा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किये जायेंगे।
     जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदरयों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा।
     उन्होंने बताया कि उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करनें, उनकी जाँच करनें, उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीक आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।
     उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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