जनपद में 31 अगस्त तक धारा 163 लागू - Section 163 implemented in the district till 31st August

 बस्ती। जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त 2024 तक धारा 163 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
     इस संबंध में उन्होने बताया कि दिनॉक 17 जुलाई को मोहर्रम, 22 जुलाई से 02 अगस्त तक श्रावण मास/कावड़ मेला, 09 अगस्त को नागपंचमी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन, 25 अगस्त को चेहल्लुम एवं 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार है। उन्होने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता- 2023 की धारा 163 के अधीन माह जुलाई व अगस्त के बीच में सम्भावित/पड़ने वाली विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय त्यौहारों/परीक्षाओं, सम्भावित धरना प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस आदि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण रोग निवारण हेतु प्रोटोकाल का अनुपालन करने के साथ ही जनपद में शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है।
      उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे-हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है।
     उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों/धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/ महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को    आघात पहुॅचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो।
    उन्होंने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे/दिव्यांग के छड़ी/लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा किन्तु ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होंगी।

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