बस्ती। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण योजनान्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थियो को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15000/- की धनराशि 04 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5000/- अनुदान के रूप में दी जाती है। उक्त जानकारी देते हुए प्र0 जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने बताया है कि दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पॉच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7500/- की धनराशि 04 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2500/- अनुदान के रूप में दी जाती है।
उन्होने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, जिनकी आयु-18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हों तथा जिनके विरूद्व किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हों, जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या जो अपने संश्रोतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो, पात्र होंगे।उन्होने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत दुकान निर्माण योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति विभागीय वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.
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