जागरूकता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों के बारे में दी गयी जानकारी - Information given about Juvenile Justice Act and sexual crimes by the Secretary District Legal Services Authority in the awareness camp.

संतकबीरनगर। गुरूवार को जिला जज अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह-बस्ती में अपचारियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में बताते हुए निरीक्षण किया। वर्तमान में संतकबीरनगर से संबंधित विधि के विरोध में बालक, बाल संप्रेक्षण गृह में निर्वासित है

     सचिव द्वारा किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हुए जागरूक किया तथा बाल अपचारियों द्वारा पूछे गए जिज्ञासाओं को शांत किया। सभी बाल अपचारियों से बात चीत की गई तथा बीमार अपचारियों के स्वास्थ संबंधी हाल-चाल लिए गए। उनके पठन-पाठन हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। संप्रेक्षण गृह में तैनात अध्यापकों से शिक्षण कार्य के संबंध में वार्ता की गई तथा शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर जिला प्राधिकरण को पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया गया। पाकशाला में पक रहे पकवान का भी निरीक्षण किया गया तथा अधीक्षक को साफ-सफाई एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया।

और नया पुराने