मतदाताओं को नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं का वितरण दण्डनीय अपराध- डीएम

निर्वाचन के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखेगा निगरानी दल
पचास हजार से ऊपर की नकदी मिलने पर बताने होंगे स्रोत

बस्ती। मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दण्डनीय अपराध है। उक्त जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने बताया है कि निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते/स्टैटिक निगरानी दल बनाये गये है।
उन्होंने यह भी बताया कि उड़नदस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के दौरान पचास हजार रुपये से उपर की नकदी ले जा रहे है, तो उस धन के स्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज साथ रखें।

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