संतकबीरनगर।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश
पुलिस भर्ती परीक्षा में कंट्रोल रूम लखनऊ से परीक्षा केंद्र पर सूचना मिली
कि संजय कुमार के नाम पर फर्जी व्यक्ति परीक्षा दे रहा है ।सूचना पर 18
फरवरी 2024 की द्वितीय पाली के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जब
उक्त अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, फोटो ,आधार कार्ड मिलान किया गया तो मिलान
नहीं हुआ तब उसका बायोमेट्रिक टीम द्वारा बायोमेट्रिक जांच किया गया तो उस
पर भी मिलान न होने पर संबंधित अभ्यर्थी से पूछताछ किया गया तो उसने बताया
कि उसका नाम सौरभ शर्मा पुत्र उमेश शर्मा निवासी ग्राम खैरा थाना हवेली
जिला मुंगेर बिहार का रहने वाला है वह संजय कुमार पुत्र रमाशंकर के स्थान
पर परीक्षा दे रहा है। उसने यह भी बताया कि राजीव निवासी खड़कपुर थाना
हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर के कहने ₹200000 में संजय कुमार के बदले उसे
परीक्षा देनी थी ।कुछ पैसा उसके फोन पर प्राप्त भी हो गया था तथा वह
खलीलाबाद आकर परीक्षा केंद्र भुजैनी विद्यालय गया मामले में थाना खलीलाबाद
में मुकदमा पंजीकृत हुआ ।आरोपी सौरभ शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र
न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा बताया कि उसे झूठा फसाया गया है । मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सौरभ शर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।
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