बस्ती। जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार गठित समिति के द्वारा बैठक कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थों की नियुक्ति के सम्बन्ध विचार-विमर्श किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 10 वर्ष का न्यायालय में अनुभव रखने वाले इच्छुक अधिवक्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि क्षेत्र से सुपरिचित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में अपना आवेदन आगामी 20 मार्च 2024 तक कर सकते है। उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सफल मध्यस्थता पर कोई मध्यस्थ 3000/- रूपए के भुगतान के लिए हकदार होगा एवं यदि पक्षकार किसी समझौते पर नहीं पहुँचते हैं, किन्तु प्रत्येक एक घण्टे के कम से कम तीन सत्र आयोजित किए गए हों, तो कोई प्रत्येक मामलें में मध्यस्थ 1500 रूपए के भुगतान के लिए हकदार होगा।
पैनल में सम्मिलित मध्यस्थ की पदावधि, पैनल बनाए जाने के दिनांक से 03 वर्ष के लिए होगी एवं संतोषजनक कार्य पर अग्रतर तीन वर्ष एवं इसी प्रकार अग्रतर तीन वर्ष के लिए वृद्धि किया जा सकता है। कुल 07 पदों में से 03 पद महिला हेतु आरक्षित है। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रजनीश कुमार मिश्र द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आगामी 09 मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर, परिवार न्यायालय, समस्त तहसीलों में किया जाना है। उक्त अवसर पर वादकारी गण उपस्थित होकर अवसर का लाभ उठावें।
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