बस्ती। जनपद न्यायाधीश, के निर्देशानुसार गरीब,
निर्धन, असहाय, व्यक्तियों, कारागार में निरूद्ध बन्दियों को विधिक सहायता
उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और
सक्षम विधि सेवाएं विनियम-2010) धारा-8 के प्रस्तर-2 से 8 व 10 के
प्रावधानों के अन्तर्गत पैनल लॉयर्स का पैनल तैयार किया जाना है, जो
मुख्यालय स्तर पर 10 और प्रत्येक तहसील स्तर पर 5-5 अधिवक्ता का चयन गठित
समिति द्वारा बनाया जाएगा। उक्त जानकारी अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र ने दी है। उन्होने बताया कि चयनित पैनल लॉयर
की वैधता तीन वर्ष के लिए होगी। चयनित पैनल लॉयर्स को उ०प्र०राज्य विधिक
सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती की संस्तुति उपरान्त, कार्यानुसार नियत
मानदेय देय होगा।
उन्होने बताया कि ऐसे इच्छुक अधिवक्ता जिनको विधिज्ञ
व्यवसाय में कार्य करने का अनुभव 03 वर्ष से कम न हो और सिविल, दाण्डिक,
संविधानिक विधि, पर्यावरण विधि, श्रमिक विधिक, वैवाहिक विवाद विधि, राजस्व
विधि, चकबन्दी विधि आदि में किसी एक विधित व्यवस्था में विशेष अनुभवी हो,
आवेदन कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र को
भरकर उसके साथ, उ०प्र०बार कौन्सिल पंजीयन संख्या, स्थायी बार एसोसिएशन
पंजीयन संख्या, विशेष रूप से किसी एक विधि व्यवसाय में अनुभव रखते हो और
संबंधित बार एसोसिएशन अध्यक्ष/सचिव द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा
अन्य सुसंगत सूचना तथा औपचारिक प्रपत्रो को संलग्न करेंगें। उन्होने
बताया कि आवेदक उपरोक्त विनियम, नालसा वेबसाइट एवं कार्यालय जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण, बस्ती से उपरोक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर
सकते हैं। आवेदक, आवेदन से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए
अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के कार्यालय में दिनांक
02 जून 2024 की सायं 4 बजे तक प्राप्त करा सकते हैं।
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