रिश्वत या निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी मिलने पर टोल फ्री नं0-1950 पर दें सूचना

बस्ती। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने बताया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता या लेता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या  दोनों से दण्डनीय होगा।
   उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगां के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए उड़नदस्ते गठित किये है।
उन्होंने यह भी बताया कि रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वह प्रकोष्ठ के टोल फ्री नं0-1950 पर सूचित कर सकते हैं।

और नया पुराने