अम्बेडकर नगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के
निर्देशों के कम में राम सुलीन सिंह, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में एवं जनपद न्यायालय
अम्बेडकरनगर के समस्त न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन
उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के सम्बन्ध में उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं अधिनियम
के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
इस
अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न
की रोकथाम, निषेध और निवारण करना है। जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन
उत्पीड़न हुआ है, वह जिला स्तर, विभाग स्तर पर गठित समिति के समक्ष उपस्थित
होकर लिखित रूप से शिकायत कर सकती है। यदि पीडिता शिकायत दर्ज करने की
मानसिक स्थिति में नहीं है तो उसके रिश्तेदार या मित्र या संरक्षक भी उसकी
शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह जानकारी कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रदान की गई।
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उत्तर प्रदेश