1 जनवरी 24 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले बनाये जायेंगे मतदाता

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2024 के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में  विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक
अम्बेडकरनगर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2024 के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में  विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक आयोजित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता दिनांक 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त परीक्षण की विभिन्न गतिविधियों हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-
       एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर 2023, विशेष अभियान की तिथियां 4 नवंबर ,5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर 2023, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर 2023, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर 2023, निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है।
नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट को  अपने संबंधित मतदेय स्थलों पर तैयार अभियान की तिथि में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है।
       ऐसे पात्र पुरुष / महिला मतदाता जो दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके / रहे हैं या छूट गये हैं और उनका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं है। वह दिनांक 27.10.2023 से 09.12.2023 के मध्य बूथ लेवल अधिकारी के पास या संबंधित उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार के कार्यालय में स्थापित मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।
      पुनरीक्षण - 2024 के दौरान यदि विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मृतक, अनुपस्थिति / स्थायी रूप से स्थानान्तरित, पहले से नामांकित एवं भारतीय नागरिक नहीं है  व डुप्लीकेट नाम विद्यमान है तो फार्म-7 पर ऑनलाइन एवं आफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
    आयोग द्वारा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि स्थानान्तरण / दिव्यांगजन चिन्हांकित संबंधी प्रविष्टियों में सुधार / डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान-पत्र हेतु फार्म-8 निर्धारित किया गया है।
जिसकी जानकारी जन सामान्य में नहीं है अथवा कम है। जिसके कारण कतिपय प्रकरणों में निवास स्थान परिवर्तन संबंधी आवेदन हेतु फार्म-8 का उपयोग न कर नए मतदाता अथवा ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी भी विधानसभा की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, के लिए फार्म-6 उपयोग किया जाता है। इससे निर्वाचक नामावली में एक ही नाम बार-बार सम्मिलित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।मतदाता सूची आलेख्य प्रकाशन दिनांक 27.10.2023 से 09.12.2023 के मध्य सभी मतदान केन्द्रों देखने के लिए उपलब्ध रहेगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त नागरिकों से ऑनलाइन फार्म-6,6ए, 6बी, 7 एवं 8 स्वय भरने की सुविधा हेतु Voter helpline App संचालित किया गया है। उक्त ऐप Googl Play Store से अपने स्मार्ट फोन पर Download करते हुए संबंधित फार्म भर सकते हैं।
  बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षण अवधि में विशेष अभियान की तिथियों में समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने सम्बन्धित मतदेय स्थल पर उपस्थित रहते हुए फार्म - 6, 6A, 7 और 8 प्राप्त करेंगे। नियुक्त किये गये बूथ लेवल एजेन्ट्स के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवाने हेतु निर्देशित किया गया।आयोग की अपेक्षा है कि समस्त अर्ह मतदाताओं का पंजीकरण पर विशेष बल दिया जाना है जिससे "कोई मतदाता न छूटे " (No Voter to be left behind) "जेण्डर रेशियो, ऐज - कोहार्ट को बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में 18-19 आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं से फार्म-6 भरवाकर जमा कराया जाय। जिससे लिंगानुपात की विषमताओं को दूर किया जा सके।
      बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी डॉ। सदानंद गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।
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