शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

अम्बेडकर नगर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत विभागीय वेवसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर दिये गये लिंक पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई-के0वाई0सी0) द्वारा इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
निर्गत शासनादेश के अनुसार पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय रू0-46080/-(ग्रामीण क्षेत्र) तथा रू0-56460/-(शहरी क्षेत्र) हो, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक की हो, आवेदन शादी की तिथि केे 90 दिन पूर्व से 90 दिन पश्चात तक ऑनलाइन करना अनिवार्य है। आवेदक अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। नियमानुसार विधवा/दिव्यांग को वरीयता प्रदान करते हुए प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर शादी अनुदान की धनराशि प्रति लाभार्थी रू0 20000/-अनुमन्य है। विस्तृत दिशा-निर्देेश उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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