बस्ती। सोमवार को विधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर का आयोजन कर महिलाओं को कानूनों, उनके अधिकार, न्याय प्रक्रिया और शासन स्तर पर संचालित कल्याणकारी योजनाओं कीं जानकारी दी गई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप सक्सेना के निर्देशानुसार रजनीश कुमार मित्र, अपर जिला जज/पूर्णकालिक सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर के सभागार में महिलाओं को जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये अपर जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश मिश्र ने संविधान में महिलाओं के हित संरक्षण के सम्बन्ध में प्रकाश डाला। कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जिससे वे स्वयं व दूसरे लोगों की मदद कर सके। जागरूकता शिविर में श्रीमती मीना सिंह एडवोकेट व अविनाश मिश्र एडवोकेट द्वारा घरेलू हिंसा एवं पारिवारिक विवाद सम्बन्धित कानून की व्यवहारिक जानकारी दी गई। महिला कल्याण अधिकारी साधना अग्रहरी ने महिलाओं व किशोरियों के लिए उ०प्र०सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने महिला श्रमिकों से सम्बन्धित कानून व अटल श्रमिक विद्यालय के सम्बन्ध में भी जानकारी दिया। अधिवक्ता अरूण कुमार श्रीवास्तव सुशान्त द्विवेदी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी दिया। कार्यक्रम का संचालन चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, कौशल किशोर श्रीवास्तव ने किया। उन्होने लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं महिलाओं को कानूनी हित संरक्षण के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों की जागरूकता से सम्बन्धित एडमिनिस्ट्रेटिव किट का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर 82 महिलाएं, स्थानीय पत्रकार, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप सक्सेना के निर्देशानुसार रजनीश कुमार मित्र, अपर जिला जज/पूर्णकालिक सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर के सभागार में महिलाओं को जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये अपर जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश मिश्र ने संविधान में महिलाओं के हित संरक्षण के सम्बन्ध में प्रकाश डाला। कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जिससे वे स्वयं व दूसरे लोगों की मदद कर सके। जागरूकता शिविर में श्रीमती मीना सिंह एडवोकेट व अविनाश मिश्र एडवोकेट द्वारा घरेलू हिंसा एवं पारिवारिक विवाद सम्बन्धित कानून की व्यवहारिक जानकारी दी गई। महिला कल्याण अधिकारी साधना अग्रहरी ने महिलाओं व किशोरियों के लिए उ०प्र०सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने महिला श्रमिकों से सम्बन्धित कानून व अटल श्रमिक विद्यालय के सम्बन्ध में भी जानकारी दिया। अधिवक्ता अरूण कुमार श्रीवास्तव सुशान्त द्विवेदी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी दिया। कार्यक्रम का संचालन चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, कौशल किशोर श्रीवास्तव ने किया। उन्होने लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं महिलाओं को कानूनी हित संरक्षण के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों की जागरूकता से सम्बन्धित एडमिनिस्ट्रेटिव किट का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर 82 महिलाएं, स्थानीय पत्रकार, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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