वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के विषय की दी गयी जानकारी
बुजुर्ग किसी भी परिवार के हो वो गहरी जड़ होते है, जिस पर पूरा परिवार टिका होता है-अपर जिला/सचिव जिला विधिक सेवा प्रिधकरण अम्बेडकरनगर
अम्बेडकर नगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2023-24 के अनुपालन में पद्म नारायण मिश्र, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार 23 जून को वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं अधिकार के सम्बन्ध में कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में वृद्धाश्रम अकबरपुर में से सत्यप्रकाश, प्रबन्धक, वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर एवं वृद्धजन द्वारा प्रतिभाग किया गया।शिविर को सम्बोधित करते हुये कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण विषय पर जानकारी देते हुये बताया कि बुजुर्ग किसी भी परिवार के हो वो गहरी जड़ होते है, जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। जिस तरह किसी पेड़ को मजबूत होने के लिये उसका जमीन में गहरी जड़ होना जरूरी है, जैसे किसी घर या बिल्डिंग को ऊंचाई में पहुंचाने के लिये गहरी नींव जरूरी है, उसी तरह परिवार को फलने-फूलने व एक साथ रहने के लिये बुजुर्ग की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन की इस अवस्था में देखरेख करने तथा उन्हें विशेष महसूस कराये जाने की आवश्यकता है वे हमारे समाज का खजाना है उनके कठिन परिश्रम ने राष्ट्र के विकास में सहायता की है आज के युवा उनके अनुभव से सीखकर राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं। सरकार ने बुजुगों के लिये कई योजनायें तथा नीतियां शुरू की हैं इन योजनाओं का उद्देश्य देश भर में वरिष्ट नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण तथा उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। देश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार वर्ष 1999 में बुजुर्गों के लिये राष्ट्रीय नीति लेकर आई इस नीति के अनुसार 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना गया है। यह नीति परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिये परिवारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार माह अगस्त में दिनांक 12.08.2023 को जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में कोविड 19 महामारी के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अधिक से अधिक संख्या में एन0आई0 एक्ट के मामलों के बाद नियत कर निस्तारित करवाने हेतु एन0आई0 एक्ट के मामलों की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.08.2023 को आयोजित होने वाली एन0आई0 एक्ट मामलों की विशेष लोक अदालत में अपने वादों को नियत करते हुये अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करवायें एवं विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें। यह जानकारी कमलेश कुमार मौर्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रदान की गयी।
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