पोर्टल पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कराते समय संबन्धित ग्रामसभा का प्रस्ताव (कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति) अपलोड किया जाना अनिवार्य - प्रियंका यादव

संत कबीर नगर  जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका यादव ने बताया है कि जनपद के दिव्यांगजन एवं सहज जन सेवा केन्द्र के संचालकों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संशोधित नियम के अनुसार पोर्टल पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु वेबसाइट http://sspy-up.gov.in   पर ऑनलाइन आवेदन कराते समय ग्रामसभा के निवासी होने की स्थिति में संबन्धित ग्रामसभा का प्रस्ताव (कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति) अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी पात्र दिव्यांगजन का प्रस्ताव ग्रामसभा द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी से पात्र होने का प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जायेगा। यदि उक्त अभिलेख आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, तो ऐसे आवेदन पत्र शासनादेशानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से अधिक हो। (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र), आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 एवं शहरी क्षेत्र के लिए रू0 56460 से अधिक न हो। (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र), बैंक पासबुक की छायाप्रति, ग्रामसभा की खुली बैठक का प्रस्ताव (कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति)/खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति (प्रस्ताव), पासपोर्ट आकार की नवीन फोटेग्राफ तथा मोबाईल नम्बर के साथ समस्त दिव्यांगजन एवं सहज जन सेवा केन्द्र के संचालकों को सूचित किया जाता है कि नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु निम्न अभिलेखों को पेंशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in  पर अपलोड कराते हुए ऑनलाइन आवेदन करायें।


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