पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1944 के अन्तर्गत इसके क्रियान्वयन,
पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षण, जन जागरूकता, कोविड-19 अवैध रूप से संचालित
केन्द्रो के विरूद्ध कार्यवाही पर तथा प्रस्तुत किये नवीनीकरण/पंजीकरण
हेतु आवेदनों पर की गयी चर्चा
जितेन्द्र पाठक
संत
कबीर नगर । मुख्य चिकित्साधिकारी आई0बी0 विश्वकर्मा के निर्देश के क्रम
में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ओ0पी0 त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज मुख्य
चिकित्साधिकारी कार्यालय में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत
सलाह समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक
में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1944 के अन्तर्गत इसके क्रियान्वयन
पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षण, जन जागरूकता, कोविड-19 अवैध रूप से संचालित
केन्द्रो के विरूद्ध कार्यवाही पर तथा प्रस्तुत किये नवीनीकरण/पंजीकरण
हेतु आवेदनों पर चर्चा की गयी।
उन्होंने
बताया कि प्रदेश में गिरते हुए लिंगानुपात को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने
यह निर्णय लिया है कि प्रदेश/जनपद के कही भी किसी भी अल्ट्रासाउण्ड
केन्द्रो पर भ्रूण जांच करते हुए पाया जायेगा तो सम्बंधित केन्द्रो के
खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि भ्रूण
हत्या में लिप्त कोई व्यक्ति पाया जायेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी
कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया है कि यदि भ्रूण हत्या (भ्रूण
गिरवाने) वालो के विषय में कोई साक्ष्य सहित जानकारी देगा तो उस व्यक्ति
को मूखबिर योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किया जायेगा।
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