(जितेन्द्र पाठक) संत कबीर नगर । न्यायालय, अपर जिला मजिस्ट्रेट से पारित आदेश के क्रम में गुंडा अधिनियम के अंतर्गत 12 व्यक्तियों को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
जिला बदर किए गए व्यक्तियों में जिलाजीत बंजारा पुत्र दिदारा बंजारा साकिन बंजरिया थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर, कासव पुत्र हसकेल साकिन बंजरिया थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर, रियाजुल उर्फ लौंडा पुत्र हेतम बंजारा साकिन बंजरिया थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर, मोहम्मद शकील पुत्र अमीन साकिन साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर, अकरम पुत्र जहीर साकिन शाफियाबाद थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर, अजीब पुत्र मुस्लिम साकिन साफियाबाद थाना द्वारा जनपद संत कबीर नगर, इसरार पुत्र इसहाक साकिन साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर, रूपेश राय पुत्र शेषमणि राय साकिन रेवटा थाना महुली जनपद संत कबीर नगर, राजू चौधरी पुत्र उबैदुरर्हहमान साकिन सेमरियावां थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर, दिनेश यादव पुत्र रामप्यारे साकिन सोंडीहा थाना धनघटा संत कबीर नगर, सागर साहनी पुत्र कन्हैयालाल साहनी साकिन कुरसुरी थाना महुली जनपद संत कबीर नगर एवं मेराजुल हक उर्फ वैदा पुत्र सिराजुहक साकिन बुदयाबाजार पूरब मोहल्ला अमरडोभा थाना बखिरा को आगामी 6 माह के लिए न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट संत कबीर नगर के आदेश के क्रम मे जिला बदर किया गया है।
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