वृद्धाश्रम में आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, वृद्धजन के अधिकार के सम्बन्ध मे दी गयी जानकारी

अम्बेडकर नगर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2021-22 के अनुपालन मे पदम नारायण मिश्र, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 22.02.2022 को वृद्धाश्रम, अकबरपुर अम्बेडकरनगर में वृद्धजन के अधिकार के सम्बन्ध मे सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आनलाईन / वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से काविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर में वृद्धाश्रम अकवरपुर से श्री सत्यप्रकाश, प्रबन्धक द्वारा प्रतिभाग किया गया।
आनलाईन / वर्चुअल शिविर को सम्बोधित सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा वृद्धजनों के अधिकार विषय पर जानकारी देते हुये बताया कि संविधान में वृद्धजनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। वृद्धजनों के संवैधानिक अधिकारों के अनुसार अनुच्छेद 24 की सूची 3 एवं धारा 6 में वृद्ध लोगों के अधिकारों की चर्चा की गई है इसमें कार्य की दशाओं, भविष्यनिधि, तथा वृद्धावस्था पेंशन की चर्चा की गई है इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से पेंशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा यो अधिकार दिये गये है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर वृद्धजनों के रोजगार, शिक्षा बीमारी एवं विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करेगा। वृद्धजनों के कानूनी अधिकार के अंतर्गत साधनविहीन माता-पिता अपनी देखभाल हेतु साधन-सम्पन्न बच्चों पर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अधिकार के तहत माता-पिता यदि अपने भरण-पोषण में असमर्थ है और उनके पुत्र या पुत्रिया उनकी देखभाल से इकार करते हैं तो इस अधिकार के तहत कानूनन उन्हें मासिक भत्ता अपने अभिभावकों को देना होगा।
हमें समाज में यह घेतना जगानी होगी कि वृद्ध हमारी जिम्मेदारी नहीं, आवश्यकता है। वे जीवन के अनुभवों के खजाने है जिन्हें सहेजकर रखना हर समाज एवं संस्कृति का धर्म एवं नैतिक जवाबदारी है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय
जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 12.03.2022 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद दीवानी वाद मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम बाद एवं भूमि अध्याप्ति याद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझात के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।
अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवाय एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 का लाभ उठायें।

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