राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को, सुलह समझौते से करायें अपने वादों का निस्तारण

अम्बेडकर नगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 12.03.2022 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर एवं पुरानी कचेहरी स्थित पारिवारिक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी बाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति याद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।
यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकर नगर ने देते हुए बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैंक, जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा नियत राजस्व एवं अन्य वाद एवं जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर द्वारा नियत वादों सहित अब तक कुल मिलाकर 24835 वाद नियत किये गये हैं। जनपद के सभी आमजन से अपील की गयी है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में अपने वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 का लाभ उठायें।

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