राजनैतिक विज्ञापन (वोट की अपील) के लिये प्रकाशन से 02 दिन पूर्व एम0सी0एम0सी कमेटी से लेनी होगी अनुमति- जिला निर्वाचन अधिकारी

संत कबीर नगर । मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 450/सी0ई0ओ0-4-10/4-2019 दिनांक 02 फरवरी, 2022 द्वारा मा0 भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-491/MCMC 2022/Communication, के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया है कि मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व अर्थात् 02 व 03 मार्च 2022 को प्रिन्ट मीडिया में कोई राजनैतिक/गैर राजनैतिक दल का प्रत्याशी (वोट की अपील) विज्ञापन बिना एम0सी0एम0सी0 कमेटी से पूर्व प्रमाणित कराये प्रकाशित नहीं करायेगा। समस्त राजनैतिक दल या उम्मीदवार को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन हेतु अपने कंटेन्ट को प्रकाशन से 02 दिन पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर अनुमति लेना होगा, जिस पर एम0सी0एम0सी कमेटी द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्णय लिया जायेगा, तत्पश्चात उसको प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित कराया जायेगा। समस्त प्रत्याशी, राजनैतिक दल व प्रत्याशियों से अनुरोध है कि मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का कष्ट करें।

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