बस्ती। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व अर्थात् 02 व 03 मार्च 2022 को प्रिन्ट मीडिया में कोई राजनैतिक/गैर राजनैतिक दल का प्रत्याशी (वोट की अपील) विज्ञापन बिना एम0सी0एम0सी0 कमेटी से पूर्व प्रमाणित कराये प्रकाशित नहीं करायेगा।
उन्होने बताया कि समस्त राजनैतिक दल या उम्मीदवार को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन हेतु अपने कंटेन्ट को प्रकाशन से 02 दिन पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर अनुमति लेना होगा, जिस पर एम0सी0एम0सी कमेटी द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्णय लिया जायेगा, तत्पश्चात उसको प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित कराया जा सकेगा। समस्त प्रत्याशी, राजनैतिक दल व प्रत्याशियों से अनुरोध है कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का कष्ट करें।
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