( जितेन्द्र पाठक ) संत कबीर नगर। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश के क्रम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा ने सर्व साधारण के सूचनार्थ कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशक नियमावली 1971 का हवाला देते हुए बताया है कि कीटनाशी के विक्रेताओं द्वारा के्रता कृषकों को कैश मेमो/क्रेडिट मेमो देने तथा तत्सम्बधी अभिलेखों को अद्यतन रखने का प्राविधान है। इसी क्रम में उन्होंने जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कृषकों को कीटनाशी विक्रय के समय अनिवार्य रूप से कैश/क्रेडिट मेमो जारी किये जाए, जिसमें कीटनाशी का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित हो तथा तत्सम्बन्धित अभिलेखो को अद्यतन रखा जाए। अन्यथा की दशा में निर्देशो के अनुपालन नही करने वाले कीटनाशी विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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