बस्ती। स्टाम्प/ई-स्टाम्प का अधिक मूल्य लिए जाने पर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किया जायेंगा तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेंगी। उक्त चेतावनी अपर जिलाधिकारी (वित्त एंव राजस्व) अभय कुमार मिश्र ने दी है। सभी उप जिलाधिकारियों को लिखे पर में उन्होने कहा है कि तहसील भानपुर में अधिवक्ताओं द्वारा उन्हें अवगत कराया गया था कि स्टाम्प विक्रेता 10 रूपये के स्टाम्प एंव अन्य स्टाम्प का दो गुना, चार गुना पैसा लिया जा रहा है। एडीएम ने कहा है कि यह गम्भीर प्रकरण है। सभी उप जिलाधिकारी सुनिश्चित करे कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टाम्प की विक्री न की जाय। कोई विक्रेता यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करे तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी करे।
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