बस्ती। जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 में किये प्राविधानों के अन्तर्गत घरेलू भूजल उपभोक्ताओं का पंजीकरण, कृषि भूजल उपभोक्ताओं का पंजीकरण, गैर अधिसूचित क्षेत्रों में अधिनियम के लागू होने से व्यवसायिक, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं बल्क भू जल उपभोक्ताओं को भू जल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत कराने तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जिनका भूगर्भ जल आहरण दस घन मीटर प्रतिदिन से कम हो, को भूगर्भ जल निष्कर्षण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपबन्ध से छूट प्रदान करती है। तथापि ऐसे उद्यम पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 तथा 11 के अधीन यथा विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया है कि जनपद में समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राविधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना, तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इसके नोटिस के पंद्रह दिनों के अन्दर अनुपालन न हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।.
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