बस्ती। शादी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष
2020-21 एवं 2021-22 मे शादी करने वाले दिव्यांगजन को पति-पत्नी दोनों की
दिव्यांगता पर 35,000 हजार तथा किसी एक की दिव्यांगता पर महिला को 20,000
रूपये एवं पुरुष को 15,000 रूपये दिये जायेंगे। उक्त जानकारी उप निदेशक
दिव्यांगजन अनूप कुमार सिंह ने दी है। उन्होने बताया कि इस योजना का लाभ
लेने के लिए दिव्यांगजन विभाग के आनलाइन वेबसाइट http@divyanka-upsdc-gov-in पर आवेदन कर सकते है।
उन्होने बताया
कि दिव्यागंजन आवेदक युवक की उम्र 21 से कम न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष
से कम न हो। विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तथा दिव्यांगता
प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, दम्पत्ति आयकरदाता न हो, संयुक्त बैंक
अकाउंट हो, आधार कार्ड रखने वाले ही पात्र होंगे।
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