संतकबीरनगर। थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126 / 2021 धारा 498 ए / 304 बी / 504 भादवि व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्तों रामधारी पुत्र बैजनाथ व बैजनाथ पुत्र अज्ञात निवासी महोबरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।
विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.04.2021 को वादी की लड़की को दहेज न देने के कारण हत्या कर दिया गया था तथा मृतका के परिजनों द्वारा पूछने पर गाली गुप्ता दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा दिनांक 16.04.2021 को थाना महुली पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध घटित होने पर थाना महुली पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी। महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में- उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 जीतेन्द्र सिंह, हे0कां0 जगदम्बा तिवारी शामिल रहे।
विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.04.2021 को वादी की लड़की को दहेज न देने के कारण हत्या कर दिया गया था तथा मृतका के परिजनों द्वारा पूछने पर गाली गुप्ता दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा दिनांक 16.04.2021 को थाना महुली पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध घटित होने पर थाना महुली पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी। महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में- उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 जीतेन्द्र सिंह, हे0कां0 जगदम्बा तिवारी शामिल रहे।
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