गोरखपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये व्यापक कदम उठायें गये है। महामारी की रोकथाम हेतु मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय है। इसे ध्यान में रखते हुए रेल परिसर (ट्रेन सहित) में इधर-उधर थूकने एवं मास्क/फेस कवर न पहनने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय रेल नियम-2012 के तहत रू. 500/- तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से 06 माह तक के लिये लागू किया गया है।
रेल मंत्रालय द्वारा स्टेशन में प्रवेश एवं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये रेल परिसर में स्वच्छता को बनाये रखने पर बल दिया गया है। इधर-उधर थूकना अथवा गन्दगी करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से गन्दगी के साथ ही अन्य लोंगो का जीवन खतरे में पड़ सकता है। थूकने के लिये थूकदान का प्रयोग करें।
सभी रेल उपयोगकर्ताओं एवं आमजन से अपील की गयी है कि कोविड संक्रमण को रोकने हेतु सभी कोविड प्रोटोकाल जैसे कि मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी रखना आदि का पालन करें।
रेल मंत्रालय द्वारा स्टेशन में प्रवेश एवं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये रेल परिसर में स्वच्छता को बनाये रखने पर बल दिया गया है। इधर-उधर थूकना अथवा गन्दगी करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से गन्दगी के साथ ही अन्य लोंगो का जीवन खतरे में पड़ सकता है। थूकने के लिये थूकदान का प्रयोग करें।
सभी रेल उपयोगकर्ताओं एवं आमजन से अपील की गयी है कि कोविड संक्रमण को रोकने हेतु सभी कोविड प्रोटोकाल जैसे कि मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी रखना आदि का पालन करें।
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