शुक्रवार रात्रि 8.00 बजे से सोमवार प्रातः 7.00 बजे तक लगेगा कोरोना कर्फ्यू, दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए - डीएम

बस्ती। सरकार द्वारा कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक शुक्रवार की शाम 8.00 बजे से सोमवार को प्रातः 7.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने देते हुए बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं/ पंचायत चुनाव से जुड़े कार्मिक/स्वास्थ्य सेवाओं/ सफाई कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य की आवागमन की अनुमति नहीं होगी। बताया कि जनपद में अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन एवं फागिंग की जाएगी। इस सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा-
1-जनपद के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में 1000 रुपए तथा दूसरी बार में अधिकतम रू0 10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क लगाने की अनिवार्यता संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों का उत्तरदायित्व होगा।
2- कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के लिए रात्रि में आगवामन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जा रहा है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जनपद में घोषित समस्त कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
3- कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के अन्दर मनाया जायेगा।
4-
दो दिवसीय लॉकडाउन में बृहद औद्योगिक इकाइयों एवं सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग इकाइयों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। इससे जुड़े हुए किसी उद्यमी को आने जाने के लिए अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।  यदि कोई व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाइयों में कार्य के लिए आना-जाना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति दी जाएगी।
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शनिवार एवं रविवार को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 तथा खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इन आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना होगा
6- पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों ओर उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।
7- कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए राज्य परिवहन निगम की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।
8- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
9- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि अपने परिचय पत्र के आधार पर कवरेज के लिए आ जा सकेंगे।
10- सरकारी/निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

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