- उर्वरक विक्रेता कृषक आधार कार्ड प्राप्त कर निर्धारित मूल्य पर पी0ओ0एस0 मशीन से ही उर्वरक की ब्रिकी करेगें
- उर्वरक के संबंध में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम नम्बर- 9555532682 से फोन कर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी
जितेन्द्र पाठक
संत कबीर नगर। जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा ने जनपद के सभी सम्मानित कृषकों के सूचनार्थ बताया है कि जनपद में समस्त प्रकार के उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिसमें यूरिया के 45 किलोग्राम की बोरी का मूल्य 266 रू0 निर्धारित है तथा यूरिया के साथ किसी भी उर्वरक/उत्पाद को क्रय करने हेतु कृषकों को उर्वरक विक्रेताओं द्वारा बाध्य नही किया जाएगा। उर्वरक विके्रता कृषक एवं उनके भूमि के जोत एवं बोई गयी फसलों के अनुपात में कृषक आधार कार्ड प्राप्त कर निर्धारित मूल्य पर पी0ओ0एस0 मशीन से ही उर्वरक की ब्रिकी करेगें। उन्होंने बताया कि बिना पी0ओ0एस0 मशीन से बिक्री से दोषी पाये जाने पर उर्वरक विक्र्रेता के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि उर्वरक क्रय करने हेतु अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से ले जाए एवं अपने भूमि की जोत एवं बोई गयी फसल के अनुपात में ही उर्वरक का क्रय करते हुए उर्वरक विके्रता से पी0ओ0एस0 मशीन से कटी रसीद अवश्य प्राप्त करलें। उन्होंने बताया कि जनपद में उर्वरक के संबंध में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका नम्बर-9555532682 है। जिस पर प्रातः 9 बजे से सायं 06 बजे तक उर्वरक की उपलब्धता एवं अन्य सम्बंधित समस्या के सबंध में फोन कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- उर्वरक के संबंध में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम नम्बर- 9555532682 से फोन कर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी
जितेन्द्र पाठक
संत कबीर नगर। जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा ने जनपद के सभी सम्मानित कृषकों के सूचनार्थ बताया है कि जनपद में समस्त प्रकार के उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिसमें यूरिया के 45 किलोग्राम की बोरी का मूल्य 266 रू0 निर्धारित है तथा यूरिया के साथ किसी भी उर्वरक/उत्पाद को क्रय करने हेतु कृषकों को उर्वरक विक्रेताओं द्वारा बाध्य नही किया जाएगा। उर्वरक विके्रता कृषक एवं उनके भूमि के जोत एवं बोई गयी फसलों के अनुपात में कृषक आधार कार्ड प्राप्त कर निर्धारित मूल्य पर पी0ओ0एस0 मशीन से ही उर्वरक की ब्रिकी करेगें। उन्होंने बताया कि बिना पी0ओ0एस0 मशीन से बिक्री से दोषी पाये जाने पर उर्वरक विक्र्रेता के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि उर्वरक क्रय करने हेतु अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से ले जाए एवं अपने भूमि की जोत एवं बोई गयी फसल के अनुपात में ही उर्वरक का क्रय करते हुए उर्वरक विके्रता से पी0ओ0एस0 मशीन से कटी रसीद अवश्य प्राप्त करलें। उन्होंने बताया कि जनपद में उर्वरक के संबंध में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका नम्बर-9555532682 है। जिस पर प्रातः 9 बजे से सायं 06 बजे तक उर्वरक की उपलब्धता एवं अन्य सम्बंधित समस्या के सबंध में फोन कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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