मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें

जितेन्द्र पाठक
संतकबीरनगर।  जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद में आबकारी अधिनियम तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उपबंधित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये इस चुवान हेतु नियत मतदान दिवस 01.12.2020 को मतदान समाप्ति के नियत समय सायं 05 बजे से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक अर्थात दिनांक 29.11.2020 की सायं 05.00 बजे से दिनांक 01.12.2020 को मतदान समाप्ति तक जनपद संत कबीर नगर की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप/भांग/ताड़ी/सी.एल.-2/एफ.एल.-2वी अनुज्ञापनों से बिक्री को पूर्णतया बंद रखने का निर्देश दिया है। उपरोक्त बंदी दिवस के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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