बस्ती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को रवी मौसम में ग्राम पंचायत स्तर पर खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से क्षति की स्थिति में बीमा योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी हैं।
उन्होने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को 72 घण्टे के अन्दर फसल के क्षति की सूचना देनी होगी। उन्होंने बताया कि किसान बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर-18002005142 अथवा संबंधित बैंक शाखा, कृषि विभाग अथवा राजस्व विभाग के किसी भी कार्यालय में फसल से हुई क्षति से संबंधित बीमा दावा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
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