भारी जुर्माने से बचने के लिए नियत समय से आयकर कटौती एवं टीडीएस फीडिंग कराना अनिवार्य
बस्ती। स्थानीय तहसील सभाकक्ष में मुख्य कोषाधिकारी श्रीनिवास त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक दिवसीय आयकर सेमिनार का आयोजन संपन्न हुआ। सेमिनार में जनपद के आहरण वितरण अधिकारियों से अपेक्षा किया गया कि वेतन एवं अन्य भुगतान के समय आयकर कटौतियों के नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भारी जुर्माने से बचने के लिए आहरण वितरण अधिकारियों को नियत समय से आयकर कटौती एवं टीडीएस फीडिंग कराना अनिवार्य है।
आयकर अधिकारी, फैजाबाद परिक्षेत्र सुनील कुमार श्रीवास्तव ने इनकम टैक्स कटौतियों से संबंधित अनिवार्य प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी के प्रति सहानुभूति का अनावश्यक रवैया अपनाकर नियमों के प्रति शिथिलता कदापि न अपनाई जाए। यह आहरण वितरण अधिकारी के कार्य हित में नहीं है। आयकर अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने इनकम टैक्स के प्रकरण पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए इसमें होने वाली अनियमितताओं को रेखांकित किया। आयकर निरीक्षक लालमणि पांडेय ने कहा कि प्रत्येक मास के समाप्त होने वाले माह में टीडीएस फीडिंग न करने पर रू0 200 प्रति माह की पेनाल्टी लगाए जाने का नियम है, इसलिए अधिकारी की सचेष्टता अपरिहार्य है। वरिष्ठ कर सहायक धर्मेंद्र मिश्र ने सेमिनार में बताया कि 10000 या इससे अधिक के वार्षिक आय कर देने वाले अधिकारी कर्मचारी के वेतन से अग्रिम आयकर की कटौती किया जाए। इस धनराशि की गणना विगत वर्ष आयकर रिटर्न के आधार पर किया जाए।
मुख्य कोषाधिकारी श्रीनिवास त्रिपाठी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि नियमों के अनुपालन में सावधानी ही हमें कार्यवाही से बचाती है। उन्होंने वेतन एरियर की धनराशि पर आयकर कटौती की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी फर्म को छोटे-छोटे बिलों का भुगतान किया गया है, जो आयकर की श्रेणी में नहीं आए उसके लिए वर्ष में कुल होने वाले भुगतान को जोड़ते हुए आयकर की कटौती की जाए। इस सेमिनार में सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी, आयकर विभाग से चंदन मिश्र, राजकुमार मिश्र, आलोक कुमार श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र चौधरी सहित सहित विभिन्न विभागों के आहरण वितरण अधिकारी उपस्थित रहे।