साँची वाणी संवाददाता
बस्ती। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय केन्द्रों पर बेचे गये धान का भुगतान भारत सरकार के पोर्टल पीएफएमएस द्वारा किया जा रहा है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दिया है। उन्होने बताया कि इस वर्ष खाद्य विभाग द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पीएफएमएस के माध्यम से धान खरीद के भुगतान की प्रक्रिया पहली बार उ0प्र0 में लागू की गयी है।
उन्होने किसानों से अनुरोध किया है कि अपना पंजीयन कराने के बाद खाद्य विभाग के क्रय केन्द्र पर धान बेचने के लिए केन्द्र प्रभारी, ब्लाक गोदाम पर स्थापित धान क्रय केन्द्र से सम्पर्क करें तथा अपना पंजीकरण प्रपत्र दिखाकर पीएफएमएस पोर्टल से सत्यापन की पुष्टि कराये। पुष्टि कराने के बाद ही धान बेचने के लिए क्रय केन्द्र पर लें जाय। उन्होने बताया कि इसी पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गयी है। उन्होने बताया कि किसानों द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराये गये पंजीकरण को एनआईसी द्वारा पीएफएमएस पोर्टल पर भेजा जाता है। उक्त पोर्टल द्वारा आनलाईन पंजीकरण के समय किसानो द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर सत्यापन करते हुए केन्द्र प्रभारी के पोर्टल पर सूचना भेजी जाती है। उन्होने बताया कि यदि किसान का सत्यापन पीएफएमएस पोर्टल से हुआ है तो धान खरीद के बाद किसानों के खाते में भुगतान 72 घण्टे के अन्दर किया जा रहा है। यदि इस पोर्टल से सत्यापन नही हुआ है तो भुगतान प्रक्रिया बाधित होगी। उन्होने बताया कि पीएफएमएस पोर्टल द्वारा सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लग रहा है। धान क्रयनीति में वर्ष 2019-20 में किसानों के भुगतान हेतु अधिकतम एक सप्ताह निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया कि 100 कुन्तल से अधिक धान बेचने वाले किसानों का सत्यापन संबंधित एसडीएम द्वारा किया जायेंगा। खतौनी एवं किसान के बैंक खाते में नाम का अन्तर होने पर भी सत्यापन एसडीएम द्वारा किया जायेंगा। खाद्य विभाग के क्रय केन्द्रों पर धान बेचने वाले किसानों के लिए पीएफएमएस पोर्टल द्वारा सत्यापन अनिवार्य है।